शहडोल। मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र कमांक एफ-10-02/2020/सत्रह/मेडी-2 दिनांक 7 मार्च 2020 से नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है, तदनुसार मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 1040/ए सी एस/सी टी/पी ए/2020 दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस (कोविड 19) के फैलाव को नियंत्रण करने एवं बचाव की दृष्टि से शासन स्तर से एडवाईजरी जारी की गई है। यह है निर्देश प्रदेश शासन के आदेश अनुसार जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर सतेंद्र सिंह द्वारा आदेशित किया गया है कि कोरोना वायरस (कोविड 19) के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से मदिरा दुकानों पर समुचित बचाव रखने के संबंध में साफ सफाई रखने, आवागमन न करने, पर्याप्त दूरी बनाये रखने आदि के संबंध में पोस्टर प्रदर्शित किये जायें। मदिरा दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों को हाईजिन की दृष्टि से जागरूक किय जावे। वे स्वयं सेनेटाईज होकर मास्क एवं दस्तानों का उपयोग कर ड्यूटी करें तथा उपभोक्ताओं को जागरूक करें।
26 से विक्रय शैली में बदलाव
आदेश में उल्लेखित किया गया है कि मदिरा दुकानों से वैध मदिरा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आदतन मदिरा सेवन करने वाले व्यक्ति अन्य नुकसान पहुचाने वाले नशीले पदार्थों, दवाओं, जहरीली शराय आदि का उपयोग करने हेतु प्रवृत न हो, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए वैध मदिरा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आज 26 मार्च से मदिरा की दुकानों से मदिरा का विक्रय दोपहर 12 बजे से सायंकाल 5 बजे तक किया जाएगा।
बंद रहेंगे अहाते
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक स्वमेव/स्वीकृत अहाते व होटल बार एफ.एल.-3 जहां पर बैठकर शराब पीने की व्यवस्था है वह भी 26 मार्च यानी आज से 31 मार्च तक बंद रहेगें।
अतः उक्त आदेश का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
