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Wednesday, August 5, 2020

बलात्कार के आरोपी को भेजा जेल


शहडोल। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 05 जुलाई 2020 शहडोल न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा थाना गोहपारू जिला शहडोल के अपराध क्रं0 113/2019 सत्र प्रकरण क्रं. 125/2019, अंतर्गत धारा 363, 366ए 376 डी, 376(2)(एन),भा0दं0स0 एवं धारा 3/4, 5/6 लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में अभियुुक्त रधुवीर सिंह गोंड की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया गया।
         घटना का संक्षिप्त विवरण में बताया कि अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि पीड़िता दिनांक 07.04.2019 को जब पीडिता अपने घर के आंगन में सोयी थी तभी रात 02ः00 बजे अभियुक्त अपने अन्य सह अभियुक्तगण सुरेश सिंह गोंड, ललन गोंड, बृजेश एवं सचिन सिंह के साथ उसके घर आकर उसे घर से जबरदस्ती मौहार तरफ खेत में ले जाकर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसके साथ सामुहिक बलात्संग किया। रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.08.2020 को न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।
  शासन की ओर से उक्त प्रकरण में नवीन कुमार वर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई ।

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