जे रहमान, शहडोल। ब्यौहारी क्षेत्रांतर्गत 20 मार्च को दोपहर मे फुटकर सब्जी व्यापारी को थोक सब्जी विक्रेता अनिल कुमार गुप्ता द्वारा बाजार मूल्य से अधिक दाम में आलू बेचने का मामला सामने आया है। जबकी पूर्व में ही आदेशित किया गया था कि कोरोना महामारी के मद्देनजर कोई भी काला बाजारी करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आपदा नियंत्रण अधिनियम 2005 की धारा 53 एवं 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा। इसके विपरीत व्यापारी द्वारा थोक आलू के दाम 32 रूपये प्रति किलो बेचे जा रहे थे, जिसको मौके पर वीडियो भी तैयार किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी का गिरफ्तार किया गया है।
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Thursday, March 26, 2020
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काला बाजारी करने वाले के विरूद्ध पुलिस ने किया अपराध पंजीबद्ध
काला बाजारी करने वाले के विरूद्ध पुलिस ने किया अपराध पंजीबद्ध
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