शहडोल। नगर पालिका सिंगल यूज प्रतिबंधित पॉलीथीन के परिवहन, भंडारन, विक्रय और उपयोग को पूर्ण रूप से रोकने हेतु जनजागरूकता अभियान के साथ-साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी अमित कुमार तिवारी के निर्देशन में नगर पालिका शहडोल द्वारा 5 जुलाई को प्रतिबंधित पॉलिथीन पाए जाने पर छोटे बड़े दुकानदारों से 2 हजार का जुर्माना वसूल किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 1 जुलाई से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन के संबंध में सब्जी मंडी एरिया, नटराज मार्केट एवं इंदिरा चौक के पास प्लास्टिक एवं इस से निर्मित वस्तुओं के थोक विक्रेताओं के दुकानों पर शहडोल नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक मोतीलाल सिंह एवं दल ने निरीक्षण किया और दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की गई। इसके अलावा बड़े दुकानदारों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक उपयोग न करने की समझाइश भी दी गई। इस अभियान में चालानी कार्यवाही करते हुए 2 हजार रुपये की वसूल शहडोल नगर पालिका परिषद के द्वारा किया गया। इस कार्यवाही में विशेष रुप से नगर पालिका शहडोल के स्वच्छता निरीक्षक मोतीलाल सिंह, फायर प्रभारी राजकुमार विश्वकर्मा, संतोष लखेरा, भूपेश कोहरे, सरोज अहमद, सुनील साहू, शंभू प्रसाद, महेश साहू सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
