शहडोल। नगर पालिका शहडोल से मिली जानकारी के अनुसार एक आदेश नगर पालिका के द्वारा जारी किया गया है कि शहडोल क्षेत्रान्तर्गत समस्त वार्डवासियों से अपील की गई है कि नगर में जिन लोगों के द्वारा नगर पालिका जल सप्लाई के लिए पाईप लाईन में अवैध रुप से बिना अनुमति के नल कनेक्शन लगाया गया है, ऐसे समस्त लोग दिनांक 31 मार्च 2021 तक आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपने कनेक्शन को वैध कराए जिससे परेशानियों का सामना न करना पड़े। समय सीमा के बाद अवैध नल कनेक्शन पाये जाते हैं तो शहडोल नगर निकाय द्वारा अवैध नल कनेक्शन को विच्छेद कर वसूली एवं सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
